किसी वकील को अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। यह अभिनिर्धारण इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक वाद की सुनवाई में किया गया। क्या था पूरा मामला आइये जानते हैं इस लेख के माध्यम से।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) प्रयागराज में केंद्र सरकार के वकीलों को मुक़दमे का वितरण करने में अनियमितता के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रिट दाखिल की गयी थी। यह याचिका वकीलों ने अपने इंचार्ज द्वारा केंद्र सरकार के मुकदमों के आवंटन में अनियमितता के आरोप में दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने रिट (Writ) ख़ारिज करते हुए कहा कि दोनों याचीगण केंद्र सरकार के वकील हैं। उन्हें अपने मुवक्किल (भारत सरकार) के खिलाफ केस दायर करने का अधिकार नहीं है। वकील अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यह कदाचार है। दूसरे वकीलों के बीच मुकदमों का आवंटन का विवेकाधिकार केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ स्थाई वकील को है। वकीलों को कोई निहित अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे दिया गया है-
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=7848838
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) प्रयागराज में केंद्र सरकार के वकीलों को मुक़दमे का वितरण करने में अनियमितता के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रिट दाखिल की गयी थी। यह याचिका वकीलों ने अपने इंचार्ज द्वारा केंद्र सरकार के मुकदमों के आवंटन में अनियमितता के आरोप में दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने रिट (Writ) ख़ारिज करते हुए कहा कि दोनों याचीगण केंद्र सरकार के वकील हैं। उन्हें अपने मुवक्किल (भारत सरकार) के खिलाफ केस दायर करने का अधिकार नहीं है। वकील अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यह कदाचार है। दूसरे वकीलों के बीच मुकदमों का आवंटन का विवेकाधिकार केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ स्थाई वकील को है। वकीलों को कोई निहित अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे दिया गया है-
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=7848838
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