Wednesday, April 22, 2020

पीएम केयर्स में रुपए 35000 जमा करें और आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करें | झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत के लिए रखी शर्त

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले में छः लोगों का जमानत प्रार्थना पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे पी.एम. केयर्स फंड में रुपए 35,000 जमा करेंगे तथा पैसे जमा करने का प्रमाण भी कोर्ट में पेश करेंगे।

झारखण्ड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि रिहा होने के तुरंत बाद वे 'आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करें और COVID-19 की रोक‌थाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।

याचिकाकर्ताओं पूर्व सांसद सोम मरांडी, विवेकानंद तिवारी, अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, संचय बर्धन, और अनुग्रह नारायण की याचिका पर सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा है कि वे अपने आधार कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करें, साथ ही अपना मोबाइल नंबर दें, जिसे वे अदालत की अनुमति के बिना नहीं बदलेंगे।

झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्ण आदेश PDF में download करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर click करें-
https://services.ecourts.gov.in/ecourtindiaHC/cases/display_pdf.php?filename=rC8SUFuyEFsvB5V61cXUrDuEW3BhDPO9y%2FOUsSY5jCaCWh3djepaBsfMn%2BvvDvkH&caseno=Cr.Rev./1659/2018&cCode=1&appFlag=  




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